उत्तर प्रदेश के 16 जिलों हुए लॉक डाउन, इस दौरान क्या है जनता और प्रशाशन के अधिकार?
योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश के 16 जिलों को लॉक डाउन कर दिया है| कोरोनावायरस के बढ़ते दायरे को देखते हुए सरकार द्वारा यह कदम उठाया गया है | लेकिन लोग असमंजस में है कि लॉक डाउन के दौरान क्या करना चाहिए? आमजन क्या- क्या कर सकते हैं, उनके क्या अधिकार होंगे, लॉक डाउन को लेकर किसी को भी पैनिक होने की जरुरत नहीं है और न ही असमंजस में रहने की| Z न्यूज़ आपको अबकी जानकारी दे रहा है|

उत्तर प्रदेश के 16 जिलों हुए लॉक डाउन, इस दौरान क्या है जनता और प्रशाशन के अधिकार?
योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश के 16 जिलों को लॉक डाउन कर दिया है| कोरोनावायरस के बढ़ते दायरे को देखते हुए सरकार द्वारा यह कदम उठाया गया है | लेकिन लोग असमंजस में है कि लॉक डाउन के दौरान क्या करना चाहिए? आमजन क्या- क्या कर सकते हैं, उनके क्या अधिकार होंगे, लॉक डाउन को लेकर किसी को भी पैनिक होने की जरुरत नहीं है और न ही असमंजस में रहने की| Z न्यूज़ आपको अबकी जानकारी दे रहा है|
दरअसल, लॉक डाउन के दौरान कुछ जरुरी सेवाओं को छोड़कर सब कुछ बंद रहेगा| लोगों को घरों में ही रहने की हिदायत होगी अगर कोई इमरजेंसी की स्थिति हो तो ही वो बाहर निकल सकेंगे| साथ ही प्राइवेट और पब्लिक ट्रांसपोर्ट पूरी तरह से बंद रहेंगे| ऑफिस, स्कूल, कॉलेज, जिम, क्लब, रेस्टोरेंट, मॉल, सिनेमाहॉल, मल्टीप्लेक्स आदि सब पूरी तहर बंद रहेंगे| इस दौरान केवल जरुरी सामनों की दुकाने जैसे दूध,सब्जिया, दवाईयों और रोजमर्रा की जरुरी चीज़ो की दुकाने ही खुली रहेंगी |
इस दौरान पुलिस के पास भी कुछ विशेष अधिकार होंगे
जिन जिलों में लॉक डाउन की घोषणा की गई है वहां कोई भीड़-भाड़ इकट्ठा होती है या कोई भी नियम तोड़ता है तो उसके खिलाफ सरकार ने धारा 188 के तहत सख्त कार्रवाई करने के आदेश दिए है| लॉक डाउन के दौरान सभी 16 जिलों को सैनिटाइज कराया जाएगा |
लॉक डाउन के दौरान सभी सरकारी-गैर सरकारी कार्यालय, शैक्षणिक संस्थान,प्राइवेट कार्यालय, राजकीय निगम व मंडल बंद रहेगा| सभी फ़ैक्टरी, व्यापारी प्रतिष्ठान, निजी कार्यालय सभी बंद रहेंगे| वर्कशॉप और गोदाम भी बंद रहेगा| सार्वजनिक परिवहन पूरी तरह से ठप रहेंगे| इसके तहत मेट्रो, रोडवेज, सिटी परिवहन, प्राइवेट बसें, टैक्सी, ऑटो रिक्शा और ई-रिक्शा संचालन पूरी तरह से बंद रहेगा|
आवश्यक सेवाओं से जुड़े कार्यालय नहीं बंद होंगे
सरकार की एडवाइजरी में कुछ आवश्यक सेवाओं में शामिल क्षेत्र बंद नहीं रहेंगे| जिसमे हॉस्पिटल, बिजली विभाग, परिवार कल्याण विभाग, आर्म्ड फाॅर्स, पुलिस सुरक्षा बल, जिला कार्यालय, सरकारी खाद्य वितरण की दुकाने, खाने पिने के सामान जिसमें फल, सब्जी, दूध, डेयरी, किराना और पिने का पानी शामिल हैं| आपदा एवं राहत विभाग, स्टेट प्रॉपर्टी डिपार्टमेंट, कम्युनिकेशन एंड इनफार्मेशन विभाग, फायर डिपार्टमेंट, और सिविल डिफेंस सर्विसेज़ भी शामिल हैं |
लॉक डाउन के दौरान इन्हें भी छूट होगी
इमरजेंसी सेवाएं, टेलीफोन, इंटरनेट डाटा सेंटर, नेटवर्क, आईटी , डाक सेवाएं, बैंक, एटीएम, बीमा कंपनियां, ई-कॉमर्स संबंधित सेवाएं, होम डिलीवरी के साथ ही प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, पेट्रोल पंप, एलपीजी गैस, ऑयल एजेंसी, दवा की दुकान, चिकित्सीय उपकरण तथा आवश्यक वस्तुओं के विक्रेताओं को छूट रहेगी|
जरूरी हो तभी निकले
लॉक डाउन के दौरान अनावश्यक रूप से घर से बाहर निकलने से बचें, इस दौरान पुलिस को अधिकार होगा कि अगर आप बिना किसी वजह के बाहर हैं तो वो आपको घर छोड़कर आए या फिर न मानने पर क़ानूनी करवाई भी हो सकती है| दूध, सब्जी, राशन या दवाई लेने के लिए निकल सकते हैं| लेकिन खरीदारी के बाद तुरंत अपने घरों को लौट जाएं| बीमार व्यक्ति या गर्भवती महिलाएं इमरजेंसी में बाहर निकल सकती हैं|