गृह मंत्रालय ने जारी की गाइडलाइन | गाइडलाइन में क्या है खास और किसको छूट ?
कल प्रधान मंत्री ने देश को सम्बोधन किया था उसके बाद , कृषि से जुड़े किसान काफी परेशान नजर आरहे थे पर अब उनके लिए एक राहत वाली खबर आरही है।

गाइडलाइन में क्या है खास और किसको छूट ?
गृह मंत्रालय की ओर से आज गाइडलाइन जारी की गई है. इस गाइडलाइन के मुताबिक, न तो प्लेन चलेंगी और न ही मेट्रो या बस. पहले से जिन्हें छूट मिली है, वह जारी रहेगी. इसके अलावा कृषि से जुड़े कामों के लिए भी रियायत दी गई है |
आज गृह मंत्रालय की ओर से चीफ सेक्रेट्री और प्रशासनिक अधिकारियों को भेजे गए गाइडलाइन में कहा गया है कि कृषि से जुड़े कामों के लिए रियायत दी जाएगी. ताकि किसान फसल को काट सके और बाज़ार में राशन की सप्लाई में कोई कमी न आए , वहीं औद्योगिक गतिविधियों पर रोक जारी रहेगी. सभी तरह के परिवहन सेवाओं पर रोक रहेगी. पर राशन या मेडिकल का समान लाने वाली वाहन चले गए ताकि हर जगह प्रयाप्त संख्या में राशन हो।
क्या-क्या बंद रहेंगे
सभी डोमेस्टिक या इंटरनेशनल फ्लाइट, ट्रेन सभी एजुकेशनल-ट्रेनिंग-कोचिंग सेंटर, इंडस्ट्रियल व कॉमर्शियल गतिविधि, होटल, टैक्सी, ऑटो रिक्शा, साईकिल रिक्शा, सिनेमा हॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, जिम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्वीमिंग पूल, बार, थियेटर, कोई भी इवेंट, सभी धार्मिक स्थान बंद रहेंगे. इसके अलावा किसी भी अंतिम संस्कार में 20 से अधिक लोगों को शामिल होने की इजाजत नहीं दी जाएगी |
20 अप्रैल के बाद सशर्त मिलेगी रियायत
जिन इलाकों में कोरोना के मामले नहीं आएंगे, उन्हें रियायत मिल सकती है. इसकी समीक्षा 20 अप्रैल तक की जाएगी. इस समीक्षा के बाद कुछ इलाकों में मामूली रियायत दी जाएगी. रियायत देने से पहले राज्य सरकार और जिला प्रशासन की ओर से गाइडलाइन के पालन के सारे उपाय किए जाएंगे, ताकि ऑफिस, वर्कप्लेस, फैक्ट्री या संस्थानों में सोशल डिस्टेनसिंग का पालन हो |